पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों में बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों (पीडीआई) को
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ( एमओपीएसडब्ल्यू ) सर्बानंद सोणोवाल ने कहा कि संशोधित नीति बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के लिए एक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और निवेशक।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों को जलक्षेत्र और उससे संबंधित भूमि को आवंटित करने की संशोधित नीति ( कैप्टिव नीति ) को मंजूरी दे है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी ( पीपीपी ) मॉडल के जरिए निजी निवेश को गति देने, कार्यान्वयन के लिए लचीलेपन में सुधार करने और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधार प्रस्तुत किए गए हैं।
संशोधित नीति 2016 की मौजूदा निर्भरता नीति को अपडेट करती है, जिससे मौजूदा निर्भर उपयोगकर्ताओं को नए बर्थ, जेट्टी, टर्मिनल और सिंगल बॉय मूरिंग ( एसबीएम ) के माध्यम से क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है, साथ ही रियायत समझौतों को बढ़ाने, पात्र सरकारी संस्थाओं को जलक्षेत्र आवंटित करने और बदलते व्यावसायिक और नियामक स्थितियों से पैदा होने वाले बदलावों को संबोधित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया जाता है।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ( एमओपीएसडब्ल्यू ) सर्बानंद सोणोवाल ने कहा कि संशोधित नीति बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के लिए एक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और निवेशक - अनुकूल फ्रेमवर्क तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

