पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सरकार ने तटीय जहाज़रानी अधिनियम, 2025 के तहत आईएफएससी गिफ्ट सिटी इकाइयों को
यह नीति गिफ्ट सिटी को वैश्विक समुद्री व्यवसाय के लिए एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी ) के रूप में स्थापित करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप।
भारत के समुद्री सेवा इकोसिस्टम को मजबूत करने और वैश्विक जहाज़रानी में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बड़ी नीतिगत पहल के तहत, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी ), ' गिफ्ट सिटी ', गांधीनगर में स्थापित इकाइयों को आयात-निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालन के लिए विदेशी जहाजों को किराए पर लेने के लिए तटीय जहाज़रानी अधिनियम, 2025 की धारा 11 के तहत लाइसेंस लेने से छूट दे है।
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तटीय जहाज़रानी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित इस छूट में अब पात्र आईएफएससी इकाइयों के लिए धारा 11 के अंतर्गत आने वाले परिचालनों हेतु विदेशी जहाजों को किराए पर लेने के लिए जहाज़रानी, महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
इस सुधार से गिफ्ट सिटी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री लीज़ और वित्त पोषण केंद्र के रूप में मजबूती मिलने, समुद्री निवेश को बढ़ावा मिलने और भारत को एक अग्रणी समुद्री सेवा केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलने की उम्मीद है।

