संचार मंत्रालय ट्राई ने नामित 1600 और 140 श्रृंखला संचालन संबंधी स्पष्टीकरण जारी किए यां एवं विचार व्यक्त किए हैं, जिनसे
प्रचार कॉल करने के लिए 140 श्रृंखला के नंबर का लाभ उठाने की इच्छुक संस्थाओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन ढांचे के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकरण।
प्रेस और मीडिया के कुछ वर्गों ने ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जिनमें नामित 1600 और 140 श्रृंखला के संचालन के संबंध में टिप्पणियां एवं विचार व्यक्त किए हैं, जिनसे इन नामित श्रृंखलाओं के संचालन के बारे में गलत जानकारी या गलत व्याख्या हो सकती है।
इस संबंध में सही नियामक स्थिति को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र की उन संस्थाओं, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है के लिए अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल करने के लिए तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार से नागरिक संचार के लिए 1600xx श्रृंखला के नंबरों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

